
इनकम टैक्स कैलकुलेटर: 2025-26 के लिए अपना टैक्स स्टेटमेंट बनाने की आसान गाइड, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने का समय आ रहा है। अधिकतर लोगों के लिए टैक्स कैलकुलेशन और रिटर्न फाइलिंग एक जटिल और डरावना काम लगता है। लेकिन सही जानकारी और तरीके से आप अपना टैक्स स्टेटमेंट आसानी से तैयार कर सकते हैं। यह आर्टिकल आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा कि कैसे आप FY 2025-26 के लिए अपना इनकम टैक्स कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं।
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बेसिक टर्मिनोलॉजी: पहले समझें ये बुनियादी शब्द
इनकम टैक्स कैलकुलेटर: 2025-26 के लिए अपना टैक्स स्टेटमेंट बनाने की आसान गाइड,
1. वित्तीय वर्ष (Financial Year – FY)
अप्रैल 1 से मार्च 31 तक का समय। FY 2025-26 का मतलब है 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक।
2. निर्धारण वर्ष (Assessment Year – AY)
वह वर्ष जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष की आय पर टैक्स देना होता है। FY 2025-26 के लिए AY 2026-27 होगा।
3. सकल कुल आय (Gross Total Income)
टैक्स छूट और कटौतियाँ लागू करने से पहले की कुल आय।
4. कर योग्य आय (Taxable Income)
सभी छूट और कटौतियाँ लागू करने के बाद जो आय बचती है, उस पर टैक्स लगता है।
1: अपनी आय के स्रोत पहचानें
आय के विभिन्न स्रोतों की टैक्स कैटेगरी
भारतीय आयकर अधिनियम के तहत आय को पाँच मुख्य श्रेणियों में बाँटा गया है:
| आय की श्रेणी | विवरण | उदाहरण |
|---|---|---|
| वेतन (Salary) | नियोक्ता से प्राप्त आय | बेसिक सैलरी, बोनस, भत्ते |
| गृह संपत्ति आय (House Property) | किराये से आय | किराये पर दी गई संपत्ति से आय |
| व्यापार/पेशा (Business/Profession) | स्वरोजगार से आय | बिजनेस प्रॉफिट, प्रोफेशनल फीस |
| पूँजीगत लाभ (Capital Gains) | संपत्ति बेचने से लाभ | शेयर, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी से लाभ |
| अन्य स्रोत (Other Sources) | अन्य सभी आय | ब्याज, लाभांश, रॉयल्टी |
आय स्रोत कलेक्शन वर्कशीट
निम्न तालिका में अपनी सभी आय दर्ज करें:
| आय का स्रोत | राशि (₹) | दस्तावेज प्रमाण |
|---|---|---|
| वेतन (मूल वेतन + भत्ते) | फॉर्म 16, सैलरी स्लिप | |
| ब्याज आय (बचत/FD/RD) | बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 16A | |
| किराया आय | रेंट एग्रीमेंट | |
| शेयर/म्यूचुअल फंड से लाभ | ब्रोकर स्टेटमेंट | |
| अन्य आय | प्रासंगिक दस्तावेज | |
| कुल आय | ₹ |
2: टैक्स स्लैब समझें (FY 2025-26 के अनुसार)
नई और पुरानी टैक्स रेजीम में अंतर
FY 2025-26 के लिए आप दोनों में से कोई भी टैक्स रेजीम चुन सकते हैं:
पुरानी टैक्स रेजीम (छूट और कटौतियाँ लागू):
| कर योग्य आय (₹) | टैक्स दर |
|---|---|
| 2.5 लाख तक | शून्य |
| 2.5 लाख से 5 लाख | 5% |
| 5 लाख से 10 लाख | 20% |
| 10 लाख से अधिक | 30% |
नई टैक्स रेजीम (कम दर, लेकिन सीमित कटौतियाँ):
| कर योग्य आय (₹) | टैक्स दर |
|---|---|
| 3 लाख तक | शून्य |
| 3 लाख से 7 लाख | 5% |
| 7 लाख से 10 लाख | 10% |
| 10 लाख से 12.5 लाख | 15% |
| 12.5 लाख से 15 लाख | 20% |
| 15 लाख से अधिक | 30% |
3: कटौतियाँ और छूट समझें
सेक्शन 80C के तहत कटौतियाँ (अधिकतम ₹1.5 लाख)
| निवेश/व्यय | अधिकतम सीमा | दस्तावेज |
|---|---|---|
| PPF | ₹1.5 लाख | PPF पासबुक |
| ELSS म्यूचुअल फंड | ₹1.5 लाख | फंड स्टेटमेंट |
| लाइफ इंश्योरेंट प्रीमियम | ₹1.5 लाख | प्रीमियम रसीद |
| एनएससी | ₹1.5 लाख | सर्टिफिकेट |
| होम लोन प्रिंसिपल रिपेमेंट | ₹1.5 लाख | बैंक स्टेटमेंट |
| बच्चों की ट्यूशन फीस | ₹1.5 लाख | फीस रसीद |
| सुकन्या समृद्धि योजना | ₹1.5 लाख | अकाउंट स्टेटमेंट |
अन्य महत्वपूर्ण कटौतियाँ
| सेक्शन | विवरण | अधिकतम सीमा |
|---|---|---|
| 80D | हेल्थ इंश्योरेंस | स्व/परिवार: ₹25,000, माता-पिता: ₹25,000 (सीनियर सिटीजन: ₹50,000) |
| 80E | एजुकेशन लोन ब्याज | पूरी ब्याज राशि |
| 80G | दान | 50% या 100% (संस्था के प्रकार पर) |
| 80TTA | बचत खाते पर ब्याज | ₹10,000 |
| 80TTB | सीनियर सिटीजन के बचत ब्याज पर | ₹50,000 |
4: प्रैक्टिकल टैक्स कैलकुलेशन उदाहरण
केस स्टडी 1: सैलरीड इंडिविजुअल
श्री अमित शर्मा (आयु 35 वर्ष)
-
मूल वेतन: ₹60,000/माह (₹7,20,000 वार्षिक)
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HRA: ₹25,000/माह (₹3,00,000 वार्षिक)
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विशेष भत्ते: ₹15,000/माह (₹1,80,000 वार्षिक)
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PPF निवेश: ₹1,50,000
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हेल्थ इंश्योरेंस: ₹20,000 (स्व + परिवार)
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होम लोन ब्याज: ₹2,00,000
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बचत खाते पर ब्याज: ₹12,000
कैलकुलेशन (पुरानी रेजीम):
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सकल वेतन: ₹7,20,000 + ₹3,00,000 + ₹1,80,000 = ₹12,00,000
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HRA छूट: ₹1,80,000 (गणना: न्यूनतम [वास्तविक HRA, वेतन का 50%, (किराया – वेतन का 10%)])
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स्टैंडर्ड डिडक्शन: ₹50,000
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कर योग्य वेतन: ₹12,00,000 – ₹1,80,000 – ₹50,000 = ₹9,70,000
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कटौतियाँ:
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80C: ₹1,50,000 (PPF)
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80D: ₹20,000
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80TTA: ₹10,000
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24(b) होम लोन ब्याज: ₹2,00,000
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कुल कटौतियाँ: ₹3,80,000
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कर योग्य आय: ₹9,70,000 – ₹3,80,000 = ₹5,90,000
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टैक्स कैलकुलेशन:
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2.5 लाख तक: ₹0
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2.5-5 लाख: ₹12,500 (₹2,50,000 का 5%)
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5-5.9 लाख: ₹18,000 (₹90,000 का 20%)
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कुल टैक्स: ₹30,500
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सेस: ₹1,220 (4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस)
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कुल देय टैक्स: ₹31,720
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फ्री ऑनलाइन टैक्स कैलकुलेटर्स
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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफिशियल कैलकुलेटर
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सबसे विश्वसनीय
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आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध
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सभी सेक्शन शामिल
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फाइनेंशियल पोर्टल्स के कैलकुलेटर
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ClearTax Tax Calculator
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Groww Tax Planner
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BankBazaar Tax Calculator
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बैंकों के टैक्स प्लानिंग टूल्स
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SBI Tax Calculator
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HDFC Tax Planning Tool
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ICICI Bank Tax Calculator
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टैक्स कैलकुलेशन ऐप्स
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Quicko: रियल-टाइम टैक्स कैलकुलेशन
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TaxCloud: क्लियरटैक्स का मोबाइल ऐप
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ईफ़िलिंग इनकम टैक्स: ऑफिशियल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐप
6: कॉमन गलतियाँ और उनसे बचने के तरीके
टैक्स प्लानिंग में आम गलतियाँ
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दस्तावेज न रखना
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सभी रसीदें और स्टेटमेंट सुरक्षित रखें
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डिजिटल कॉपी बनाएँ
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कटौतियों का पूरा लाभ न लेना
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सभी उपलब्ध सेक्शन चेक करें
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फैमिली मेंबर्स की पॉलिसीज भी क्लेम करें
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टीडीएस और एडवांस टैक्स की अनदेखी
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टीडीएस सर्टिफिकेट मिलते ही चेक करें
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एडवांस टैक्स देना न भूलें
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फॉर्म सलेक्शन एरर
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अपनी आय के स्रोत के अनुसार सही फॉर्म चुनें
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ITR-1, ITR-2, ITR-3, ITR-4 में अंतर समझें
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टैक्स सेविंग टिप्स FY 2025-26 के लिए
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अर्ली प्लानिंग: अप्रैल में ही टैक्स प्लानिंग शुरू कर दें
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NPS अतिरिक्त लाभ: सेक्शन 80CCD(1B) के तहत ₹50,000 अतिरिक्त कटौती
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होम लोन का लाभ: सेक्शन 80EEA के तहत अतिरिक्त ₹1.5 लाख कटौती
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मेडिकल इंश्योरेंस: सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए ₹50,000 तक क्लेम
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डोनेशन प्लानिंग: 80G के तहत एलिजिबल संस्थाओं को दान
7: रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया
ITR फाइलिंग स्टेप्स
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लॉगिन: incometax.gov.in पर जाएँ
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फॉर्म चुनें: अपनी आय के हिसाब से ITR फॉर्म सलेक्ट करें
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प्रीफिल: प्रीफिल्ड डेटा चेक करें
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आय दर्ज करें: सभी आय के स्रोत दर्ज करें
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कटौतियाँ दर्ज करें: सेक्शन 80C, 80D आदि के तहत कटौतियाँ
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टैक्स कैलकुलेशन: सिस्टम ऑटो कैलकुलेशन करेगा
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वेरिफाई: सभी डिटेल्स चेक करें
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सबमिट: डिजिटल साइन के साथ सबमिट करें
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वेरिफिकेशन: ITR-V वेरिफाई करें
डॉक्युमेंट्स चेकलिस्ट
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PAN कार्ड
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आधार कार्ड
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फॉर्म 16 (सैलरी केस में)
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बैंक स्टेटमेंट
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निवेश प्रूफ
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इंश्योरेंस प्रीमियम रसीद
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होम लोन स्टेटमेंट
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कैपिटल गेन्स डिटेल्स
8: पोस्ट फाइलिंग प्रक्रिया
ITR वेरिफिकेशन
फाइलिंग के 30 दिनों के भीतर ITR वेरिफाई करना जरूरी:
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ई-वेरिफाई: ऑनलाइन सबसे आसान तरीका
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Aadhaar OTP: त्वरित वेरिफिकेशन
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ITR-V भेजना: अगर ई-वेरिफाई नहीं कर सकते
रिफंड ट्रैकिंग
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NSDL वेबसाइट: https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refund-status.html
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इनकम टैक्स पोर्टल: लॉगिन करके चेक करें
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समय सीमा: रिफंड आमतौर पर 3-6 महीने में मिलता है
एडवांस्ड टैक्स प्लानिंग टिप्स
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प्रोफेशनल टैक्स: सेक्शन 44ADA के तहत 50% प्रोफेशनल इनकम टैक्स फ्री
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बिज़नेस एक्सपेंसेज: सभी बिज़नेस एक्सपेंसेज प्रूफ रखें
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प्रीस्क्रिप्टिव एकाउंटिंग: सेक्शन 44AD के तहत 8% प्रॉफिट माना जाता है
सीनियर सिटीजन के लिए विशेष लाभ
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हायर बेसिक एक्सेम्प्शन: 75 वर्ष से अधिक आयु के लिए ₹5 लाख तक टैक्स फ्री
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मेडिकल एक्सपेंसेज: सेक्शन 80DDB के तहत विशेष बीमारियों के इलाज पर कटौती
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पेंशन आय: सेक्शन 80TTB के तहत ब्याज आय पर ₹50,000 तक छूट
टैक्स प्लानिंग सिर्फ कम टैक्स देना नहीं, बल्कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन सीखना है। FY 2025-26 के लिए शुरुआती प्लानिंग से आप:
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कानूनी तरीके से टैक्स बचा सकते हैं
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फाइनेंशियल गोल्स हासिल कर सकते हैं
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लास्ट मिनट के स्ट्रेस से बच सकते हैं
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ऑडिट के रिस्क को कम कर सकते हैं
याद रखें, टैक्स प्लानिंग एक साल भर की प्रक्रिया है, न कि मार्च में की जाने वाली एक्टिविटी। नियमित अपडेट और प्लानिंग से आप टैक्स के साथ-साथ अपने फाइनेंशियल हेल्थ को भी बेहतर बना सकते हैं।
महत्वपूर्ण लिंक और संसाधन
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आयकर विभाग आधिकारिक पोर्टल – https://www.incometax.gov.in/ – सभी आधिकारिक जानकारी, ई-फाइलिंग और कैलकुलेटर
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टैक्स कैलकुलेटर (आधिकारिक) – https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/help/individual/tax-calculator
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फॉर्म 26AS देखें – https://eportal.incometax.gov.in/ – आपके सभी टैक्स क्रेडिट की जानकारी
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एडवांस टैक्स कैलकुलेटर – https://www.incometaxindia.gov.in/pages/tools/advance-tax-calculator.aspx
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टीडीएस रेट्स FY 2025-26 – https://www.incometaxindia.gov.in/pages/rates/tds.aspx
-
NSDL रिफंड स्टेटस – https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refund-status.html
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ClearTax टैक्स कैलकुलेटर – https://cleartax.in/s/income-tax-calculator
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Groww टैक्स प्लानिंग टूल – https://groww.in/calculators/income-tax-calculator
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BankBazaar टैक्स कैलकुलेटर – https://www.bankbazaar.com/tax/income-tax-calculator.html
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TaxCloud by ClearTax – https://taxcloud.in/ – प्रोफेशनल टैक्स प्लानिंग
हेल्पलाइन और सपोर्ट
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आयकर हेल्पलाइन: 1800-180-1961
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ई-फाइलिंग हेल्पडेस्क: 1800-425-2229
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प्रश्न पूछें पोर्टल: https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/help/e-filing-query











